मकान किराया भत्ता (हाउस रेंट अलाउन्स-
HRA
) वेतन और पेंशन पात्र कर्मचारियों को मिलता है; जो किराये के मकान में रहते है। इसके लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए है। अब हम ‘केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता नियम’ कौन-कौन से है, ये देखेंगे।
मकान किराया भत्ता आपके ड्युटी के सिटी के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। 50 लाख से ऊपर जनसंख्यावाले शहर ‘
X
सिटी’ में आते है जहा 24 प्रतिशत
HRA
मिलता है; 5 से 50 लाख जनसंख्या की शहरे ‘
Y
सिटी’ में आते है उन्हे 16 प्रतिशत और 5 लाख से कम जनसंख्या यानि ‘
Z
सिटी’ के कर्मचारियों को 8 प्रतिशत मकान किराया भत्ता दिया जाता है। कर्मचारी अगर लॉंग लीव पे रहते है; तो उनको पहले छह महीने के लिए
HRA
मिलता रहेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ अगर कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी छुट्टी पर है तो उसे पहले आठ महीने के लिए
HRA
मिलता रहेगा।
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कर्मचारी को अगर सरकारी कॉर्टर मिलता है तो उन्हे HRA
नहीं मिल सकता।
पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी एकसाथ रहते है; उनमे से किसी एक को अगर कॉर्टर मिला हो तो दोनों का HRA बंद किया जाएगा।
आपके घर में एक से ज्यादा व्यक्ति सरकारी जॉब कर रहे है; सबसाथ में रहते है और किसी एक को कॉर्टर मिला हो तो किसी को भी मकान किराया भत्ता नहीं मिल सकता।
कोई भी सरकारी जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सेमी-गवर्नमेंट संस्था की तरफ से आपको या आपके परिवार में किसी को कॉर्टर, हॉस्टेल मिला हो तो मकान किराया भत्ता प्राप्त नहीं हो सकता।
सरकारी कॉर्टर के लिए शिफ़ारिश करने के बाद आपको कॉर्टर मंजूर होके भी आप वहा नहीं रहते है, तो भी आपको HRA नहीं दिया जाएगा।
आशा है अब आप जान गए होंगे की केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता नियम क्या है|
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केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता नियम
Mahendra U
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March 15, 2023
2023-03-15T15:18:17+00:00 2023-03-29T11:56:12+00:00Comment
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