भारत में, प्रत्येक व्यक्ति जो एक निश्चित सीमा से अधिक कमाता है, सरकार को आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। कर राशि का भुगतान सरकार द्वारा घोषित कर स्लैब के अनुसार किया जाता है। हालांकि, महिला करदाता अक्सर इस धारणा के तहत होती हैं कि वे पुरुषों की तुलना में अधिक कर छूट सीमा का आनंद लेती हैं। पर असल में ऐसा होता नहीं है। आइए महिलाओं के लिए आयकर छूट और छूट की सीमा को जानकर मैं आपके इस भ्रम को दूर करती हूँ।
इनकम टैक्स बचाने के कानूनी तरीके समझने के लिए NoBroker के लीगल एक्सपर्ट्स की सलाह लें।क्या पुरुष और महिला के लिए इनकम टैक्स स्लैब अलग-अलग हैं?
नहीं। वर्तमान में, भारत में पुरुष और महिला करदाताओं के लिए आयकर स्लैब समान हैं। 2012-13 से पहले, महिला करदाता उच्च कर छूट सीमा का लाभ उठाती थीं, लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया है। अब, पुरुष और महिला दोनों समान कर छूट सीमा और छूट का आनंद लेते हैं।
इसके विपरीत, सभी करदाताओं के लिए आयकर स्लैब उनकी आय और उनकी आयु पर निर्भर करता है। जबकि किसी व्यक्ति द्वारा देय आयकर में वृद्धि की दर उसकी आय के सीधे आनुपातिक होती है, यह उसकी आयु के विपरीत समानुपाती (inversely proportional) होती है। इसका मतलब है कि करदाता की आय जितनी अधिक होगी, उसे उतना ही अधिक कर चुकाना होगा। इसी तरह, करदाता की आयु जितनी अधिक होगी, आयकर देय उतना ही कम होगा।
भारत में सभी करदाताओं को उनकी आयु के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
60 वर्ष से कम आयु के लोग
वरिष्ठ नागरिक या 60 से 80 वर्ष की आयु के लोग
अति वरिष्ठ नागरिक या 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग
महिलाओं को इनकम टैक्स में कितनी छूट है?
उन आयकर छूटों पर एक नज़र डालें जिनका भारत में महिला करदाता लाभ उठा सकती हैं:
आयकर अनुभाग | किए गए भुगतान के लिए कटौती | कटौती की सीमा |
80C |
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1,50,000 रुपये की संयुक्त सीमा |
80CCC |
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80CCD (1) |
केंद्र सरकार की पेंशन योजना |
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80CCD(1B) |
केंद्र सरकार की पेंशन योजना, 80CCD के तहत दावा किए गए कटौतियों को छोड़कर (1) |
Rs 50,000 |
80D |
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स्वयं/पति/पत्नी/आश्रितों और माता-पिता के लिए 50,000 रुपये |
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80DD |
विकलांग आश्रित का चिकित्सा उपचार या भरण-पोषण या प्रासंगिक स्वीकृत योजनाओं के तहत भुगतान की गई कोई राशि |
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80DDB |
निर्दिष्ट रोगों के लिए चिकित्सा उपचार |
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80TTA |
वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बचत बैंक खातों पर ब्याज |
Rs 10,000 |
80TTB |
निवासी वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जमाराशियों पर ब्याज |
Rs 50,000 |
80U |
विकलांगता के साथ निवासी करदाता |
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80E |
उच्च शिक्षा के लिए ऋण के लिए भुगतान किया गया ब्याज |
भुगतान की गई कुल ब्याज राशि (स्वयं या आश्रितों के लिए) |
80EE |
1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच स्वीकृत आवासीय गृह संपत्ति के ऋण के लिए भुगतान किया गया ब्याज |
ब्याज राशि पर 50,000 रुपये |
80EEA |
1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच पहली बार स्वीकृत आवासीय गृह संपत्ति के लिए ऋण के लिए भुगतान किया गया ब्याज और 80EE के तहत दावा नहीं किया गया |
ब्याज राशि पर 1,50,000 रुपये |
80EEB |
1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच स्वीकृत इलेक्ट्रिक वाहन के लिए ऋण के लिए भुगतान किया गया ब्याज |
ब्याज राशि पर 1,50,000 रुपये |
80G |
सूचीबद्ध धर्मार्थ संस्थानों, निधियों, आदि को किया गया दान। |
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80GG |
स्व-नियोजित या जिन्हें वेतन के हिस्से के रूप में एचआरए नहीं मिलता है, उनके द्वारा भुगतान किया गया मकान किराया |
जो भी कम हो:
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80GGA |
ग्रामीण विकास या वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया गया दान |
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80GGC |
चुनावी ट्रस्ट या राजनीतिक दल को दिया गया दान |
दान राशि पर कटौती |
अब आपको पता चल गया होगा की महिलाओं को इनकम टैक्स में कितनी छूट है.
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महिलाओं को इनकम टैक्स में कितनी छूट है?
Pihu Sarkar
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December 30, 2022
2022-12-30T19:22:22+00:00 2023-02-22T14:49:38+00:00Comment
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