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महिलाओं को इनकम टैक्स में कितनी छूट है?

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भारत में, प्रत्येक व्यक्ति जो एक निश्चित सीमा से अधिक कमाता है, सरकार को आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। कर राशि का भुगतान सरकार द्वारा घोषित कर स्लैब के अनुसार किया जाता है। हालांकि, महिला करदाता अक्सर इस धारणा के तहत होती हैं कि वे पुरुषों की तुलना में अधिक कर छूट सीमा का आनंद लेती हैं। पर असल में ऐसा होता नहीं है। आइए महिलाओं के लिए आयकर छूट और छूट की सीमा को जानकर मैं आपके इस भ्रम को दूर करती हूँ।

इनकम टैक्स बचाने के कानूनी तरीके समझने के लिए NoBroker के लीगल एक्सपर्ट्स की सलाह लें। 

क्या पुरुष और महिला के लिए इनकम टैक्स स्लैब अलग-अलग हैं?

नहीं। वर्तमान में, भारत में पुरुष और महिला करदाताओं के लिए आयकर स्लैब समान हैं। 2012-13 से पहले, महिला करदाता उच्च कर छूट सीमा का लाभ उठाती थीं, लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया है। अब, पुरुष और महिला दोनों समान कर छूट सीमा और छूट का आनंद लेते हैं।

इसके विपरीत, सभी करदाताओं के लिए आयकर स्लैब उनकी आय और उनकी आयु पर निर्भर करता है। जबकि किसी व्यक्ति द्वारा देय आयकर में वृद्धि की दर उसकी आय के सीधे आनुपातिक होती है, यह उसकी आयु के विपरीत समानुपाती (inversely proportional) होती है। इसका मतलब है कि करदाता की आय जितनी अधिक होगी, उसे उतना ही अधिक कर चुकाना होगा। इसी तरह, करदाता की आयु जितनी अधिक होगी, आयकर देय उतना ही कम होगा।

भारत में सभी करदाताओं को उनकी आयु के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

  • 60 वर्ष से कम आयु के लोग

  • वरिष्ठ नागरिक या 60 से 80 वर्ष की आयु के लोग

  • अति वरिष्ठ नागरिक या 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग

महिलाओं को इनकम टैक्स में कितनी छूट है?

उन आयकर छूटों पर एक नज़र डालें जिनका भारत में महिला करदाता लाभ उठा सकती हैं:

आयकर अनुभाग किए गए भुगतान के लिए कटौती कटौती की सीमा

80C

  • जीवन बीमा प्रीमियम

  • भविष्य निधि

  • राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र

  • हाउसिंग लोन प्रिंसिपल

  • ट्यूशन शुल्क

  • कुछ इक्विटी शेयरों की सदस्यता

  • अन्य सामाग्री

1,50,000 रुपये की संयुक्त सीमा

80CCC

  • पेंशन योजना की ओर वार्षिकी योजना

80CCD (1)

केंद्र सरकार की पेंशन योजना

80CCD(1B)

केंद्र सरकार की पेंशन योजना, 80CCD के तहत दावा किए गए कटौतियों को छोड़कर (1)

Rs 50,000

80D

  • स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम

  • निवारक स्वास्थ्य जांच

  • स्वयं/पति/पत्नी/आश्रितों और माता-पिता के लिए 25,000 रुपये

  • 50,000 रुपये (वरिष्ठ नागरिकों के लिए)

  • 5,000 रुपये (उपरोक्त सीमा में शामिल निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए)

  • यदि कोई स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है तो वरिष्ठ नागरिक का चिकित्सा व्यय

स्वयं/पति/पत्नी/आश्रितों और माता-पिता के लिए 50,000 रुपये

80DD

विकलांग आश्रित का चिकित्सा उपचार या भरण-पोषण या प्रासंगिक स्वीकृत योजनाओं के तहत भुगतान की गई कोई राशि

  • 75,000 रुपये

  • 1,25,000 रुपये अगर व्यक्ति की गंभीर विकलांगता है यानी 80% या उससे अधिक विकलांग

80DDB

निर्दिष्ट रोगों के लिए चिकित्सा उपचार

  • स्वयं और आश्रितों के लिए 40,000 रुपये

  • वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1,00,000 रुपये

80TTA

वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बचत बैंक खातों पर ब्याज

Rs 10,000

80TTB

निवासी वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जमाराशियों पर ब्याज

Rs 50,000

80U

विकलांगता के साथ निवासी करदाता

  • 75,000 रुपये

  • 1,25,000 रुपये अगर व्यक्ति की गंभीर विकलांगता है यानी 80% या उससे अधिक विकलांग

80E

उच्च शिक्षा के लिए ऋण के लिए भुगतान किया गया ब्याज

भुगतान की गई कुल ब्याज राशि (स्वयं या आश्रितों के लिए)

80EE

1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच स्वीकृत आवासीय गृह संपत्ति के ऋण के लिए भुगतान किया गया ब्याज

ब्याज राशि पर 50,000 रुपये

80EEA

1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच पहली बार स्वीकृत आवासीय गृह संपत्ति के लिए ऋण के लिए भुगतान किया गया ब्याज और 80EE के तहत दावा नहीं किया गया

ब्याज राशि पर 1,50,000 रुपये

80EEB

1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच स्वीकृत इलेक्ट्रिक वाहन के लिए ऋण के लिए भुगतान किया गया ब्याज

ब्याज राशि पर 1,50,000 रुपये

80G

सूचीबद्ध धर्मार्थ संस्थानों, निधियों, आदि को किया गया दान।

  • 50% या 100% कटौती

  • 2000 रुपये से अधिक का नकद दान करने पर कोई कटौती की अनुमति नहीं है

80GG

स्व-नियोजित या जिन्हें वेतन के हिस्से के रूप में एचआरए नहीं मिलता है, उनके द्वारा भुगतान किया गया मकान किराया

जो भी कम हो:

  • 5,000 रुपये प्रति माह

  • किराए की राशि घटा कुल आय का 10%

  • कुल आय का 25%

80GGA

ग्रामीण विकास या वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया गया दान

  • दान राशि पर कटौती

  • 2000 रुपये से अधिक का नकद दान करने पर कोई कटौती की अनुमति नहीं है

80GGC

चुनावी ट्रस्ट या राजनीतिक दल को दिया गया दान

दान राशि पर कटौती

अब आपको पता चल गया होगा की महिलाओं को इनकम टैक्स में कितनी छूट है.

इससे संबंधित और जानकारीः इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करें : Income Tax Return Kaise Bhare? इनकम टैक्स कब लगता है? इनकम टैक्स कैसे बचाएं?

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