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हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने के नियम ?

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0 2022-12-21T21:36:12+00:00

अगर आप हिमाचल प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं और वह ज़मीन खरदीने की सोच रहे हैं तो आपको  हिमाचल प्रदेश भूमि खरीद कानून 2021-2022 के बारे में पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में संपत्ति की खरीद को नियंत्रित करने वाले कानून बहुत अस्पष्ट हैं। नियम यह है कि एक बाहरी व्यक्ति भी इस राज्य में किसी भी निर्मित संरचना को आसानी से नहीं खरीद सकता है। हिमाचल प्रदेश में संपत्ति खरीदने के नियम बाहरी लोगो के लिए अलग हैं। 

हालांकि हिमाचल प्रदेश काश्तकारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 हिमाचल में जमीन और निर्मित संपत्ति की बिक्री और खरीद पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाती है, लेकिन यह उन लोगों को विशेषाधिकार प्रदान करती है जो 20 साल तक राज्य में रह चुके हैं। अधिनियम में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो आवश्यक राज्य सरकार के लाइसेंस के साथ राज्य में भूमि और निर्मित संपत्ति खरीदना आसान बनाते हैं।

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हिमाचल में जमीन क्यों नहीं खरीद सकते?

हिमाचल प्रदेश काश्तकारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 केवल एक गैर-कृषक को राज्य में कृषि भूमि खरीदने से रोकती है। हालांकि, संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में खंड में अपवाद निर्धारित हैं।

हिमाचल प्रदेश काश्तकारी एवं सुधार नियमावली, 1975 के नियम 38ए के अनुसार धारा 118(2)(एच) के तहत राज्य में जमीन की खरीद के लिए सरकार को आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा, खरीदी गई भूमि को खरीद की तारीख से दो साल के भीतर या अधिकतम तीन साल के भीतर उपयोग में लाया जाना चाहिए।

हिमाचल में एक खरीदार, चाहे वह हिमाचली (निवासी) या गैर-हिमाचली (अनिवासी) हो, को नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति और छावनी के भीतर आने वाले क्षेत्र में एक निर्मित संपत्ति खरीदने या पट्टे पर लेने की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, नगरपालिका सीमा के बाहर भूमि के संबंध में कुछ प्रतिबंध हैं। खरीदार को ऐसी जमीन खरीदने के लिए सरकार को आवेदन करना होगा और खरीद का उद्देश्य बताना होगा। सरकार केवल तभी अनुमति देती है जब वह बताए गए उद्देश्य और उल्लिखित परियोजना को पूरा करने की व्यक्ति की क्षमता से संतुष्ट हो।

हिमाचल प्रदेश में विभिन्न उद्देश्यों के लिए जमीन खरीदी जा सकती है, जिसमें एक औद्योगिक इकाई, शैक्षणिक संस्थान, या एक पर्यटन सेट-अप की स्थापना शामिल है। खरीदारों को राज्य में कृषि करने के लिए चार एकड़ तक जमीन मिल सकती है। भूमि सुधार अधिनियम आवासीय संपत्ति की खरीद पर रोक नहीं लगाता है, बशर्ते इसका आकार 500 वर्ग मीटर तक हो। हालांकि, शर्त यह है कि संबंधित खरीदार के पास हिमाचल प्रदेश के नगरपालिका क्षेत्रों में खाली प्लॉट या संपत्ति नहीं होनी चाहिए।

अगर आप घर के लिए जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह 150 वर्ग मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। दुकानों के लिए न्यूनतम सीमा 300 वर्ग मीटर है।

हिमाचल प्रदेश में पूर्व-निर्मित संपत्ति खरीदने के लिए बाहरी लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए प्रमुख बिल्डरों द्वारा आवासीय परियोजनाएं, विशेष रूप से विला, बंगले और अपार्टमेंट, सैलून, चैल और कसौली जैसे क्षेत्रों में लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी और चंडीगढ़ से इसकी निकटता के कारण, राज्य भारत में दूसरे घरों और सेवानिवृत्ति के घरों के लिए हॉटस्पॉट के रूप में भी प्रमुखता प्राप्त कर रहा है।

आशा है की मैं आपको समझा पाया की हिमाचल प्रदेश भूमि खरीद कानून 2021 क्या है। 

इससे संबंधित और जानकारीः Can an outsider buy property in Himachal? भारत के किन राज्यों में जमीन नहीं खरीद सकते?  हरिजन की जमीन कैसे खरीदे?
0 2022-08-29T12:15:08+00:00

बहुत से लोग शिक्षा, रोजगार या शादी के बाद के लिए अपने अधिवास से दूसरे राज्य में चले जाते हैं। प्रत्येक राज्य के अपने नियम और कानून होते हैं। मैंने पहाड़ों से प्यार किया है और अक्सर सोचता था वहां घर खरीदूँगा| इसलिए मैंने जानकारी प्राप्त करना शुरू किया की हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने के नियम क्या हैं। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए, आप खरीदी गई जमीन या संपत्ति के बारे में उचित जांच करें। मुझे जो जानकारी मिली वो आपसे साँझा करना चाहूंगा|

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क्या हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीद सकते हैं ?

हिमाचल प्रदेश काश्तकारी और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 118 के अनुसार सभी को हिमाचल प्रदेश में कृषि भूमि या संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है / केवल एक कृषक को राज्य में कृषि भूमि खरीदने की अनुमति है।सब  हिमाचल में जमीन खरीदने के नियम । हिमाचल प्रदेश काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 118 में उल्लेख किया गया है।

हालांकि, आप हिमाचल प्रदेश आवास और शहरी विकास प्राधिकरण से उचित अनुमति लेने के बाद शहरी क्षेत्रों में निश्चित रूप से जमीन खरीद सकते हैं। यदि आप नगर निगम, नगरपालिका समिति, छावनी बोर्ड या अधिसूचित क्षेत्र समिति के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निर्मित संपत्ति खरीद रहे हैं या पट्टे पर दे रहे हैं, तो आपको किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। नियम यह है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति इस राज्य में किसी भी निर्मित संरचना को स्वतंत्र रूप से खरीद सकता है, बशर्ते:

संपत्ति शहरी क्षेत्र में स्थित है और कृषि भूमि पर नहीं है ।

खरीदार केवल पूर्व-निर्मित संपत्ति का मालिक होगा। जिस जमीन पर संपत्ति बनी है वह उसके स्वामित्व में नहीं होगी।

मैंने शिमला, सैलून, चैल और कसौली में संपत्ति खरीदने वाले बहुत से लोगों को देखा है। बहुत से लोग वहाँ छुट्टियों के घर बना रहे हैं और पर्यटन महीनों के दौरान इसे किराए पर दे रहे हैं। मुझे हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने के नियम के बारे में बस इतना ही पता है ।

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