नमस्ते| करीब 2 साल पहले मैंने अपने माता पिता की ज़मीन में से अपना हिंसा त्याग देने के लिए हक़ त्याग करवाया था| उस समय मुझे हक त्याग के नियम तथा पंजीकरण की प्रक्रिया जाननी थी| तब मेरे एक दोस्त ने मेरी इसमें सहायता की| तो चलिए मैं आप से वह जानकरी इस उत्तर के माध्यम द्वारा बांटता हूँ|
हक त्याग नियम क्या है?
भारत के उच्च न्यायालय के अनुसार किसी भी संयुक्त संपत्ति का हक़ त्याग करने के लिए कुछ नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है| वह है कुछ इस प्रकार|
हक़ त्याग एक स्टाम्प पेपर पर लिखी होनी चाहिए|
उस पर दस्तखत होने के बाद उसे सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करना होगा| यह होने के वक़्त गवाहों का होना आवश्यक है|
इसलिए जब भी आप हक़ त्याग पर दस्तखत करें, उसके पहले वकील से ज़रूर सलाह लें| सब ही हिस्सेदारों को त्याग विलेख को पढ़ने के बाद ही रज़ामंदी देनी चाहिए ताकि वह निष्पक्ष हो| लेकिन, हक़ त्याग विलेख के खिलाफ पंजीकरण के तीन साल के अंदर आपत्ति जताई जा सकती है| यह सिर्फ असाधारण मामलों में ही मुमकिन है|
हक त्याग रजिस्ट्री कैसे करें?
पंजीकरण करवाने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है:
शुरू करने के लिए आपको 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर हक त्याग में मौजूद होने वाली सभी जानकारी का मसौदा तैयार करना होगा|
फिर आपको उप-पंजीयक के कार्यालय जाना होगा, जहाँ पर सभी हिस्सेदार एवं दो गवाहों का होना ज़रूरी है| सब ही को अपने पते का प्रमाण, अपना पहचान प्रमाण तथा पासपोर्ट के आकार की तस्वीर भी ले जानी होगी|
फिर आपको त्याग पत्र के पंजीकरण के लिए एक शुल्क का भुगतान करना होगा|
अधिकारी के संतुष्ट होने के पश्चात, एक हफ्ते के अंदर आपका त्याग विलेख तैयार हो जायेगा|
तो इस ही के साथ मैं यह उत्तर समाप्त करती हूँ| आशा है की यह आपकी हक त्याग के नियम जानने में मदद करेगा|
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हक त्याग के नियम क्या है?
Jeet
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2 Year
2023-10-19T11:01:27+00:00 2023-10-19T11:17:21+00:00Comment
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