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घर का नक्शा कैसे पास कराये?

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अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने के खबर पढ़ी थी की राज्य प्रशासन ने भवन निर्माण से जुड़ी सभी सेवाओं को जनता के लिए एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। लोगों को वर्तमान में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, नगर विकास विभाग और नगरीय निकायों को अपने नक्शे अनुमोदन के लिए जमा कराने होते हैं। कार्यालय की परेशानी दूर करने के लिए प्रशासन ने सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है। इसमें ईओ को भवन का नक्शा प्रेषित करने का अधिकार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मैं इस खबर से काफी खुश था क्युकी मैं एक ज़मीन ले के घर बनवाए का विचार कर रहा हूँ। और उसके लिए मुझे अच्छी तरह समझना था की

घर का नक्शा कैसे पास कराये (ghar ka naksha kaise pass karaye). मैंने इस विषय में काफी रिसर्च किया है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। 

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घर का नक्शा पास कराने के नियम UP

उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में तय किया है कि अगर किसी के पास भवन बना है तो नक्शा पास कराने के लिए आगे चलकर ₹50 प्रति फुट की दर से पानी शुल्क वसूला जाएगा. पहले लखनऊ और बनारस में यह शुल्क नहीं वसूला जाता था, लेकिन अब यह वहां भी लागू है।

जानकारी से पता चलता है कि कैबिनेट की बैठक में 2022 के लिए जल शुल्क नियम को मंजूरी दी गई है। अभी तक इसके लिए कोई नियम नहीं बना है। पानी शुल्क रु। बहुमंजिला भवन बनने पर 50 प्रति मीटर की दर से आंकलन किया जाएगा, जो समस्त तलों एवं बेसमेंट सहित कुल क्षेत्रफल के आधार पर होगा।

  • जब तक निर्माण चल रहा है, यह लागत केवल एक बार अदा की जाएगी। लागत प्रति वर्ग फुट रुपये है ₹50. 

  • विकास प्राधिकरण के बिना क्षेत्रों में कर नहीं लगाया जाता है।

  • ऐसे परिदृश्य पर विचार करें जहां निर्माण तीन महीने तक चलता है। उस स्थिति में, रुपये की दर से कर वसूल किया जाएगा। 50 प्रति वर्ग फुट।

मैंने यह भी पढ़ा था की ईओ के निर्देशन में राज्य में भवन स्वामियों द्वारा किए गए किसी भी विचलन का आकलन करने के लिए एक टीम गठित की जाएगी। बिल्डिंग क्लीयरेंस भी ईओ द्वारा दिया जाएगा। पहले टीसीपी और नगरीय निकायों के पास यह अधिकार था।

कनिष्ठ अभियंता विचलन का निरीक्षण करने के लिए स्थान का दौरा करते थे, और परिणामस्वरूप भवन स्वामियों को दंडित किया जाता था। राज्य प्रशासन भी निजी आर्किटेक्ट को नक्शा पास कराने का अधिकार देने पर विचार कर रहा है। निजी योजनाकार जनता के नक्शे बताएंगे।

यदि वर्तमान स्थिति का उपयोग करके नक्शा नहीं बनाया गया तो निजी नियोजक अपनी डिग्री खो देंगे। इसके अतिरिक्त, उन्हें जेल समय का सामना करने के लिए कानून में उपाय किए जाएंगे। सरकार ने अभी तक इस विचार को अपनी मंजूरी नहीं दी है। नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। 

Ghar ka naksha kaise pass hota hai?

घर को नक्ष में बदलने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम भी लागू किया जाएगा। ड्राफ्टर की जिम्मेदारियां स्पष्ट होंगी। ड्राफ्ट्समैन आर्किटेक्ट द्वारा बनाई गई फाइल की जांच करेगा। कोई कमी होने पर वह उसे साथ ही वापस कर देगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह इसके लिए राजी हो जाएंगे। यदि बाद में कोई आपत्ति उठाई जाती है, तो ड्राफ्ट्समैन को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, लोग अपनी शर्तों पर फ़ाइलें अपलोड कर सकते हैं। उन्हें इन 20 आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। आवासीय नक्शों को अब 30 दिनों में और कारोबार के नक्शों को 60 दिनों में मंजूर किया जाएगा। दिक्कत होने पर वह एसटीपी और एमटीपी में शिकायत कर सकते हैं।

नक्शा पास करने के लिए, फ़ाइल सबमिट करने से पहले इन 20 आइटमों को दोबारा जांचें।

  1. राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन फार्म

  2. फार्म बी उसारी के बारे में विशिष्टता

  3. स्वामित्व प्रमाण रजिस्ट्री/फर्ड

  4. सेवा का अधिकार अधिनियम प्रपत्र

  5. फॉर्म ए आवेदन के साथ

  6. संपत्ति संबंधी किसी भी विवाद के संबंध में शपथ पत्र/स्वघोषणा

  7. क्षतिपूर्ति बांड (प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित)

  8. प्रमाणित शपथ पत्र/स्वघोषणा (शहरी भूमि सीलिंग/विनियमन अधिनियम 1976)

  9. यदि मानचित्र अआवासीय है तो क्या भूखण्ड की श्रेणी स्वीकृत है, यदि हाँ तो दस्तावेज संलग्न करें।

  10. संरचना सुरक्षा प्रमाणपत्र/संरचना डिजाइन।

  11. क्या प्लॉट किसी टीपी योजना/विकास योजना/पुनर्वास योजना या किसी अन्य योजना का हिस्सा है, यदि हां, तो क्या प्लॉट का आकार और आकार योजना के अनुसार है और क्या प्लॉट उप-विभाजित है, यदि हां , क्या वही स्वीकृत है ?

  12. यदि तलघर का प्रस्ताव है तो संबंधित ग्राह्यता बंधपत्र (प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट पास द्वारा सत्यापित)

  13. यदि पड़ोसियों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र और उपनियमों के अनुसार बेसमेंट परियोजना में पड़ोसियों के पास सेट बैक नहीं छोड़ा जाता है।

  14. यदि भूखण्ड अवैध कालोनी में पड़ता है तो संबंधित नियमितीकरण प्रमाण पत्र।

  15. यदि प्लाट का क्षेत्रफल 200 वर्ग गज से अधिक है तो वर्षा जल संचयन प्रणाली की जानी चाहिए।

  16. अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (आवासीय के अलावा अन्य भवनों के लिए)।

  17. यदि कोई अपने वर्तमान स्थान पर है या इसकी जानकारी है

  18. निर्माण का अनुमान और अनुमानित लागत।

  19. फीस की जानकारी: नक्शा जमा करने के समय जमा करने की फीस रु. 2.50 प्रति फुट कवर क्षेत्र और गैर आवासीय के लिए 5 रुपये। प्रति आच्छादित क्षेत्र

  20. उसारी का प्लान एक रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से, दो ट्रेस क्लॉथ से और चार फोटोकॉपी से।

अब आप जानते हैं की

घर का नक्शा कैसे पास कराये।

इससे संबंधित और जानकारीः घर का नक्शा कैसे तैयार करें? वास्तु शास्त्र के अनुसार पश्चिम मुखी घर का नक्शा कैसा होगा? वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण मुखी घर का नक्शा पूर्व मुखी घर का नक्शा वास्तु के अनुसार कैसा होगा? 
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