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Q.

मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?

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3 Year

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1 2022-12-30T19:27:31+00:00

हालाँकि मैं बिहार से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन मैं कुछ समय से अपने परिवार के साथ कर्नाटक में रह रहा हूँ और मेरे दादाजी की मृत्यु एक साल पहले हुई थी। मैंने निम्नलिखित विधि का उपयोग करके अपने दादाजी का मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड किया है। कर्नाटक जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम, 1970 और जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 के पंजीकरण के अनुसार, कर्नाटक में प्रत्येक मृत्यु को उसके होने के 21 दिनों के भीतर राज्य सरकार के पास पंजीकृत किया जाना चाहिए। कर्नाटक सरकार मृत्यु प्रमाण पत्र वितरित करती है मृत्यु दर्ज करने के बाद मृतक के निकटतम परिवार को मृत्यु का दिनांक, स्थान और कारण बताना होगा। बैंगलोर में मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं (mrityu praman patra kaise banaye), इसकी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ।

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मृतक प्रमाण पत्र क्या होता है?

मृत्यु प्रमाण पत्र सरकार द्वारा मृतक के निकटतम रिश्तेदारों को जारी किया जाने वाला एक दस्तावेज है, जिसमें मृत्यु की तारीख, तथ्य और कारण का उल्लेख होता है। मृत्यु का समय और तारीख साबित करने के लिए, मृत्यु के तथ्य को स्थापित करने के लिए व्यक्ति को सामाजिक, कानूनी और आधिकारिक दायित्वों से मुक्त करने के लिए, संपत्ति विरासत के निपटान को सक्षम करने के लिए, और परिवार को बीमा और अन्य एकत्र करने के लिए अधिकृत करने के लिए मृत्यु दर्ज करना आवश्यक है। 

Mrityu praman patra online kaise banaye?

मृत्यु की रिपोर्ट और पंजीकरण परिवार के मुखिया द्वारा किया जा सकता है। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए, आपको पहले मृत्यु का पंजीकरण कराना होगा। मृत्यु होने के 21 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित फॉर्म भरकर मृत्यु को संबंधित स्थानीय अधिकारियों के पास पंजीकृत किया जाना चाहिए। मृत्यु प्रमाण पत्र तब उचित सत्यापन के बाद जारी किया जाता है।

यदि किसी मृत्यु के होने के 21 दिनों के भीतर उसका पंजीकरण नहीं किया जाता है, तो देर से पंजीकरण के मामले में निर्धारित शुल्क के साथ रजिस्ट्रार/क्षेत्र मजिस्ट्रेट से अनुमति की आवश्यकता होती है।

आवेदन पत्र जिसमें आपको आवेदन करने की आवश्यकता होती है, वह आमतौर पर क्षेत्र के स्थानीय निकाय प्राधिकरणों के पास या रजिस्ट्रार के पास उपलब्ध होता है जो मृत्यु के रजिस्टर का रखरखाव करता है। आपको मृतक के जन्म का प्रमाण, मृत्यु की तिथि और समय निर्दिष्ट करने वाला एक हलफनामा, राशन कार्ड की एक प्रति और अदालत शुल्क टिकट के रूप में आवश्यक शुल्क भी जमा करने की आवश्यकता हो सकती है।

बंगलौर में मृतक प्रमाण पत्र कैसे बनता है?

1) सबसे पहले आपको आधिकारिक ejanma Karnataka वेबसाइट पर जाना होगा

https://ejanma.karnataka.gov.in/frmPublicHome.aspx

2) साइड मेन्यू से जन्म/मृत्यु सत्यापन विकल्प चुनें। इसे क्लिक करने के बाद एक नई विंडो खुलेगी।

3) अपना जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र खोजने के लिए, सबसे पहले ड्रॉप-डाउन मेनू से जन्म या मृत्यु चुनें। यदि आप मृत्यु प्रमाण पत्र देखना चाहते हैं, तो मृत्यु विकल्प चुनें।

4) रजिस्टर नंबर और जन्म या मृत्यु की तारीख, साथ ही कैप्चा कोड दर्ज करें।

5) जब आप खोज बटन पर क्लिक करते हैं, तो परिणामों की एक सूची आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। आप जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र पर अपनी जानकारी दोबारा जांच सकते हैं और इसे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं।

आशा है की अमिन आपकोसमझा पाया की मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं।

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