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लकड़ी के फर्नीचर जीएसटी दर

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0 2023-05-31T11:57:55+00:00

भारत में 1 जुलाई 2017 से ‘एक देश, एक मार्केट, एक टैक्स’ के उद्देश्य से जीएसटी प्रणाली शुरू की गई। जीएसटी आने से पहले हमारे देश में 17 प्रकार के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स थे। वस्तुओ के प्रकार अनुसार 0, 5, 12, 18, 28 प्रतिशत ऐसे पाँच जीएसटी रेट है। CGST केंद्रसरकार द्वारा, SGST राज्यसरकारद्वारा और UtGST केंद्रशासित प्रदेशों से जुड़े वस्तू एवं सेवा के उपर लगता है साथ ही दो भिन्न राज्यों में आयात-निर्यात होनेवाले वस्तू-सेवाओं पर IGST लगता है। यहा लकड़ी के फर्नीचर जीएसटी दर कितना है, ये जानेंगे।        

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Lakdi par GST kitna hai :

  • सभी वस्तू और सेवाओ की तरह लकड़ी के विभिन्न प्रकार के फर्निचर्स पर भी जीएसटी के अंतर्गत टैक्स लगाया जाता है। जिसके टैक्स रेट उस लकड़ी के स्वरूप एवं फर्निचर के प्रकार पर आधारित है। लकड़ी से संबंधित वस्तूए HSN कोड में 44 से शामिल होते है।  

  • लकड़ी और कोयले को जीएसटी से छूट प्राप्त है इनपर कोई टैक्स नहीं लगता वही चिप्स, भूसा या चुरे के रूप में लकड़ी पर 5 प्रतिशत जीएसटी कटता है।

  • लकड़ी के फर्निचर पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है जो पहले की करप्रणाली के अनुसार 12.5 प्रतिशत वॅट था।

    जिनमें वुडन फर्निचर के साथ बोर्ड, बॉक्स, ड्रम, ब्रश, हैन्डल, छाता, हँगर्स, छड़ी आदी चीजों का समावेश होता है।   

  • बंबू टाइल्स, पॉलिश कि गई लकड़ी की सामग्री, किचन में इस्तेमाल होने वाले लकड़ी के वस्तू-बर्तन आदी पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। प्लाइवुड से बने फर्निचर के किमत पर भी 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है।

  • इसिलिए प्लाइवुड युक्त फर्निचर्स जे रेट बढ़ रहे है। कन्स्ट्रक्शन में यूज होनेवाले जॉइन्ट वुड, टाइल्स, वुड-फ़ाइबर बोर्ड, डेकोरेशन में लगने वाले लकड़ी के वस्तूए, लॅमिनेटेड वुड, पेंटिंग या फोटो की फ्रेम आदी वस्तूओं पर भी 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है। 

     

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